किसी भी आपराधिक मामले में जमानत अर्जी पेश करने व सुनवाई के लिए अभी ये व्यवस्था



भोपाल. किसी भी आपराधिक मामले में जेल में बंद परिजनाें अाैर रिश्तेदारों की जमानत अर्जी पेश करने और सुनवाई के लिए अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए ईमेल आईडी- dcourtbho@nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अनुमित मिलने के बाद आवेदक के वकील अदालत में प्रवेश कर सकेंगे। सुनवाई के लिए सेशन जज और मजिस्ट्रेट कोर्ट का समय भी तय कर दिया गया है। ये अदालत दोपहर एक बजे से दो बजे तक काम काज करेंगी। वहीं रिमांड कोर्ट में काम करने के लिए सरकारी वकीलों के लिए भी आदेश हो गए है। कलेक्टर ने सेशन कोर्ट में पैरवी करने के लिए जिन सरकारी वकीलों को जिस जज की कोर्ट में पदस्थ किया था, वे ही रिमांड कोर्ट के जज की सुनवाई वाले दिन उपस्थित रहेंगे। नए आदेश के चलते केस डायरी और आरोपी के साथ आए पुलिसकर्मियों को ही अदालत में प्रवेश दिया जाएगा।


बिना अनुमति के अदालत में नहीं मिलेगा प्रवेश


लाॅकडाउन के दाैरान सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना जिला अदालत में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। जिन वकीलों को सत्र न्यायाधीश से ऑनलाइन अनुमित मिली है वे ही पक्षकारों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों को अनुमित दिखाने बाद परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है।  


सुनवाई के लिए तय तारीखों में भी किया बदलाव


जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश- जिला कोर्ट में भी सेशन कोर्ट, कुटुम्ब न्यायलय, सभी विशेष न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक मामलों में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो मामले सुनवाई के लिए नियत थे उनकी अगली तारीखें इस प्रकार होगी।



  • 1 अप्रैल 2020 के सभी मामलों की सुनवाई 25 अप्रैल को, 2 अप्रैल की 27 अप्रैल, 3 अप्रैल की 28 अप्रैल, 4 अप्रैल की 28 अप्रैल, 7 अप्रैल की 29 अप्रैल, 9 अप्रैल की 1 मई, 11 अप्रैल की 2 मई।

  • जिला अदालत में भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालतों में में सिविल एवं आपराधिक मामलों में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक सुनवाई के लिए नियत मामलों में अगली तारीखें इस प्रकार होंगी।

  • 1 अप्रैल 2020 के सभी मामलों की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, 3 अप्रैल की 27 अप्रैल, 4 अप्रैल की 28 अप्रैल, 7 अप्रैल की 29 अप्रैल, 8 अप्रैल की 30 अप्रैल, 9 अप्रैल की 1 मई, 11 अप्रैल की 2 मई।


जज, अधिकारी और कर्मचारी पीएम केयर फंड में देंगे योगदान


मप्र हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों के साथ-साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री केयर फंड में योगदान करने का निर्णय लिया है। हाईकाेर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में शनिवार काे एक परिपत्र जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने 50,000 रुपए और मप्र के उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने 25-25 हजार रुपए का याेगदान करने का फैसला किया है। इधर, जिला अभिभाषक संघ भोपाल के पदाधिकारियों ने जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद के लिए सवा दो लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। संघ के सचिव वासु वासवानी ने बताया कि इस राशि से 1500 रुपए तक का एक माह का राशन उपलब्ध कराया जाएगा।